दिल्ली की जेलों में कैदियों के मौत के तहत 7.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा
Sat, 07 Sep 2024
"दिल्ली सरकार दिल्ली की जेलों में अस्वाभाविक कारणों से मरने वाले कैदियों के परिजनों या कानूनी उत्तराधिकारियों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देगी।
दिल्ली सरकार ने इस संबंध में फाइल को स्वीकृति देकर उसे उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। एलजी के पास भेजे गए इस प्रस्ताव के तहत जिस तरह की होने वाली मौत के तहत मुआवजा मिलेगा, उसमें हिरासत में मौत, कैदियों के बीच झगड़े में मौत, जेल कर्मचारियों द्वारा पिटाई से तथा यातना से, जेल अधिकारियों द्वारा लापरवाही से या चिकित्सा व पैरामेडिकल अधिकारियों द्वारा लापरवाही से मौत के मामले शामिल होंगे। नीति में दोषी जेल अधिकारियों के वेतन से मुआवजे की राशि की वसूली का भी प्रविधान है।
Reporter
Ajeet