जीएसटी रिटर्न में देरी अब व्यापारियों पर पड़ेगी भारी
Fri, 27 Sep 2024
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राज्य कर विभाग ने जीएसटी एक्ट की धारा 125 में अधिकतम जुर्माना राशि लगाए जाने के वैकल्पिक प्रविधान को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। जीएसटी एक्ट की धारा 125 में खरीद व बिक्री का रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर अधिकतम 50 हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रविधान है। ऐसे में अब जीएसटी रिटर्न में देरी व्यापारियों पर भारी पड़ेगी।

जीएसटी रिटर्न में देरी अब व्यापारियों पर भारी पड़ेगी। इसके लिए पहले व्यापारियों से दो से तीन हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूली जाती थी, लेकिन अब 50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने की नोटिस भेजी जा रही है।

राज्य कर विभाग ने जीएसटी एक्ट की धारा 125 में अधिकतम जुर्माना राशि लगाए जाने के वैकल्पिक प्रविधान को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। जीएसटी एक्ट की धारा 125 में खरीद व बिक्री का रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर अधिकतम 50 हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रविधान है।

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raj




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